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28 साल पुराने NDPS केस में पूर्व IPS संजीव भट्ट को मिली 20 साल की जेल की सजा

नई दिल्ली। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। गुजरात की अदालत ने वकील को फंसाने के लिए ड्रग्स प्लांट करने के मामले में इस सजा का एलान किया। इससे पहले गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर शहर की एक सत्र अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को 1996 के मामले में बुधवार (28 मार्च) को दोषी करार दिया।

आपराधिक मामले में संजीव भट्ट की यह दूसरी दोषसिद्धि है। उन्हें 2019 में जामनगर अदालत द्वारा हिरासत में मौत के मामले में दोषी पाया गया था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जे एन ठक्कर ने भट्ट को राजस्थान के एक वकील को झूठा फंसाने का दोषी ठहराया।

संजीव भट्ट को 2015 में भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उस समय वह बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे.जिला पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को 1996 में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

जिला पुलिस ने यह दावा किया था कि उसने पालनपुर के एक होटल के उस कमरे से मादक पदार्थ जब्त किया था जहां वकील राजपुरोहित रह रहे थे। पूर्व पुलिस अधिकारी की पत्नी श्वेता ने इस फैसले को लेकर निराशा व्यक्त की। राजस्थान पुलिस ने हालांकि बाद में कहा कि राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पाली में स्थित एक विवादित संपत्ति को स्थानांतरित करने के वास्ते दबाव बनाने के लिए झूठा फंसाया था।

 

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