नई दिल्ली। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ‘दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग’ मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। हिरासत में रहते हुए ही कोर्ट ने उन्हें 5 फरवरी, 2024 को ‘राज्यसभा सांसद’ के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने संजय सिंह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में शपथ लेने की अनुमति दी जाए। उन्होंने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने और शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली। दलील दी गई कि उन्हें 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत में पेश होना होगा।
बता दें कि अदालत ने डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया और आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी। दोनों को अदालत में फिजिकली से पेश किया गया। संजय सिंह की ओर से अधिवक्ता रजत भारद्वाज, डॉ. फारुख खान और प्रकाश प्रियदर्शी उपस्थित हुए।