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व्हाट्सएप ने दिया दिल्ली हाई कोर्ट को जवाब, एन्क्रिप्शन तोड़ने किया मजबूर तो भारत में बंद कर देंगे काम

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अगर उसको किसी भी तरह से व्हाट्सएप को एन्क्रिप्शन हटाने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे भारत में अपनी ऐप को बंद कर देगा.

मेटा (META) के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की तरफ से वकील ने दिल्ली के हाई कोर्ट से कहा कि दुनियाभर में लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल उसकी प्राइवेसी की वजह से करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं. अगर व्हाट्सएप से एन्क्रिप्शन को हटाया जाएगा तो ये देश के लोगों की प्राइवेसी के लिए खतरनाक होगा.

Information Technology Act 2021 को मेटा की कंपनी व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. IT Information Act के तहत मैसेज ट्रेस करने और मैसेज भेजने वालों की पहचान की बात की गई थी. इस बात का विरोध करते हुए व्हाट्सऐप ने दिल्ली के हाई कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि इससे कंपनी का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को देश में Information Technology Act पारित किया था. इसमें कहा गया था कि Facebook, WhatsApp, Twitter(X) और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी इनका पालन करना होगा.

दिल्ली के हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या किसी दूसरे देश में ऐसे नियम हैं? इस पर व्हाट्सएप ऐप के वकील ने कहा, ‘दुनिया में कहीं भी इस तरह का कोई नियम नहीं है. यहां तक कि ब्राजील में भी ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है.’

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