Date:

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका, 2022 में हुए थे गिरफ्तार

नई दिल्ली। सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत खारिज कर दी है। बता दें कि मई 2022 में ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जैन पर तीन कंपनियों के साथ-साथ अन्य लोगों ने वर्ष 2010-12 और 2015-16 के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था।

वर्तमान में आप नेता सत्येंद्र जैन मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत पर हैं, जिसे उन्हें पिछले साल 2023 मई में शीर्ष अदालत में दिया गया था। आज फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिठल की पीठ ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अप्रैल 2023 में उच्च न्यायलय के आदेश के खिलाफ सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से मना कर दिया है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top