माया टीला हादसे के मुख्य आरोपी सुनील चैन पर पुलिस ने लगाया रासुका

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बोले इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच जारी,दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा

सतीश मुखिया मथुरा।  कच्ची सड़क स्थित माया टीला की अवैध खुदाई मे मकान ढह जाने के कारण मलवे मे दबकर 01 व्यक्ति 02 बच्चो की असमय मृत्यु हो जाने और कई लोगों के बेघर हो जाने के संबंध में जिला कारागार में बंद मुख्य आरोपी के सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन के विरूद्ध थाना गोविन्द नगर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रा0सु0का0) के तहत आज कार्यवाही की गई। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने इस बारे में कहा कि मुख्य आरोपी द्वारा अवैध तरीके से खुदाई करने के कारण कई परिवारों को अपूरणीय क्षति हुई और कई परिवारों के घर इस हादसे में गिर गए व उनके अपनो ने इस हादसे में अपनी जान गवा दी। हम लोग सभी तथ्यों की बारीकी से जांच करवा रहे हैं और जो भी इस प्रकरण में दोषी होगा उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी

इस घटना के कारण माया टीला के निवासियों में भय व्याप्त हो गया और लोग आक्रोशित हो गये थे, लोक व्यवस्था पूर्णतः छिन्न-भिन्न हो गयी थी जिसे सुचारू रुप से चलाने के लिये पुलिस प्रशासन द्वारा काफी मशक्कत की गयी थी । इस सम्बन्ध मे थाना गोविन्दनगर पर मु0अ0सं0 248/2025 धारा 105 बीएनएस बनाम सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन पुत्र बी0डी0 गुप्ता निवासी गली कानूनगो मण्डी रामदास थाना गोविन्दनगर जिला मथुरा व उसके अन्य साथियो के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था और मुख्य आरोपी सुनील गुप्ता उपरोक्त के विरुद्ध जनपद मथुरा से 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था । अभियुक्त सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन उपरोक्त को थाना गोविन्दनगर पुलिस द्वारा दिनांक 17.06.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।

अभियुक्त सुनील गुप्ता उर्फ सुनील चैन वर्तमान में जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है जो जमानत पर छूटने के लिये भरसक प्रयास कर रहा था । इसके जमानत पर रिहा होने से लोक व्यवस्था पुनः छिन्न-भिन्न होने की पूर्ण सम्भावना व गवाहों को डराने धमकाने व साक्ष्यों को प्रभावित करने की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जैसा कि यह पूर्व में भी करता रहा है और उसके विरूद्ध पूर्व मे भी कई अभियोग पंजीकृत है । लोक व्यवस्था के प्रतिकूल कार्यवाहियो को रोकने के उद्देश्य से जनहित मे प्रभारी निरीक्षक थाना गोविन्दनगर द्वारा आज राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम(रा0सु0का0/NSA) 1980 की धारा 3(2) की कार्यवाही की गयी ।

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