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आम आदमी पार्टी को इस तारीख तक खाली करना होगा अपना कार्यालय, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू में दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। आगामी चुनावों को देखते हुए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) को 15 जून तक का समय दिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये शिकायत दी गई थी कि राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर पार्टी का दफ्तर बनाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने AAP से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि एवं विकास कार्यालय से AAP के अनुरोध पर कार्रवाई करने और 4 सप्ताह के भीतर अपना निर्णय बताने को कहा है।

पीठ ने कहा, ‘हम एलएंडडीओ से आवेदन पर कार्रवाई करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे।’ उन्होंने कहा कि आप के पास जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

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