नई दिल्ली। SBI ने चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बांड के प्राइज के बारे में बताया गया है।
SBI के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को आगे बताया कि 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की कुल संख्या 18,871 थी और भुनाए गए बॉन्ड की कुल संख्या 20,421 थी।
हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड के नकदीकरण की तारीख, योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम और उक्त बांड के मूल्य के बारे में विवरण भी प्रस्तुत किया है। एसबीआई का कहना है कि डेटा 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए बांड के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।