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कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ पर रोक लगाने से किया इनकार, 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Court refuses to ban worship in Vyas ji's basement, next hearing to be held on 6th February

वाराणसी। ज्ञानवापी के तहखाने में व्यास जी की पूजा रुकवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी को एक बार फिर करारा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी (Gyanvapi Masjid Committee) की याचिका पर सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

बता दें कि अदालत में दाखिल अपील में काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी मंडल और आचार्य वेद व्यास पीठ मंदिर के मुख्य पुजारी शैलेन्द्र कुमार पाठक को पक्षकार बनाया गया है। वाराणसी की अदालत के निर्णय के खिलाफ दाखिल अपील में दलील दी गई है कि यह वाद स्वयं में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत पोषणीय नहीं है। साथ ही तहखाने के व्यास परिवार के स्वामित्व में होने या पूजा आदि के लिए देखरेख किए जाने की कोई चर्चा नहीं थी, जैसा कि मौजूदा वाद में दावा किया गया है।

अपील में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस वाद को दायर करने का मुख्य उद्देश्य ज्ञानवापी मस्जिद के संचालन को लेकर विवाद पैदा करना है, जहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती है। वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी, 2024 को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा था कि जिला प्रशासन अगले सात दिनों के भीतर इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करे।

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