नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी (ED) की रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सोमवार को केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मंगलवार को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी.
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा, ‘आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल नहीं की.’ सिंघवी ने जवाब दिया, ‘नहीं.’
केजरीवाल ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी
पीठ ने पूछा, ‘आपने जमानत के लिए कोई अर्जी क्यों नहीं दायर की?’ केजरीवाल के वकील ने कहा कि इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्यमंत्री की ‘‘गैरकानूनी’’ गिरफ्तारी भी शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि क्या उनका नाम सीबीआई मामले या ईडी के ईसीआईआर में था. केजरीवाल के वकील ने जवाब दिया कि उनका नाम नहीं था.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार कर दिया था.