कुत्ते के काटने पर कौन सा राज्य सख्त हुआ? जानिए क्या मिलेगी सजा

New Rules for Up Stray Dogs:  उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई कुत्ता बार बार हमला करता है तो उसे इंसानों की तरह सजा मिलेगी। आदेश के मुताबिक पहली बार काटने पर कुत्ते को 10 दिन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में रखा जाएगा, जबकि दूसरी बार काटने पर उसे वहीं पर उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी।

योगी सरकार का नियम होगा लागू

योगी सरकार के इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को दी गई है। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी नगर निकायों को निर्देश जारी किए हैं। प्रयागराज नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. बिजय अमृतराज के अनुसार, नई व्यवस्था पर अमल शुरू हो गया है।

सजा का प्रावधान होगा कैसा 

पहली बार काटने पर पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल से इलाज का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद नगर निगम की टीम कुत्ते को पकड़कर एबीसी सेंटर ले जाएगी, जहां 10 दिन तक उसकी निगरानी और इलाज होगा। छोड़े जाने से पहले कुत्ते पर एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी ताकि उसके व्यवहार पर नजर रखी जा सके।

दूसरी बार काटने पर अगर वही कुत्ता दोबारा हमला करता है तो तीन सदस्यीय टीम जांच करेगी। दोषी पाए जाने पर कुत्ते को आजीवन एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। हालांकि, उसकी रिहाई तभी होगी जब कोई व्यक्ति उसे गोद लेकर जिम्मेदारी उठाए।

प्रयागराज में शुरू हुई व्यवस्था

प्रयागराज के करेली इलाके में पहले से बना एबीसी सेंटर इस फैसले को लागू करने का पहला स्थान बना है। यहां कुत्तों के लिए बैरक और आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए गए हैं।

क्यों उठाया गया ये कदम?

पिछले कुछ वर्षों में राज्यभर में आवारा कुत्तों के हमलों से कई लोग घायल हुए हैं और कुछ मौतें भी सामने आईं हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर स्थानीय निकायों तक इस पर लगातार बहस हो रही थी। अब सरकार के नए आदेश से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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