नई दिल्ली – केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नगालैंड के आठ जिलों और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए लिया गया है।
AFSPA के तहत, सशस्त्र बलों को “कानून-व्यवस्था बनाए रखने” के लिए तलाशी, गिरफ्तारी और आवश्यक परिस्थितियों में फायरिंग करने जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। नगालैंड के जिन जिलों में AFSPA लागू किया गया है, उनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमाउकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन शामिल हैं।
अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के अलावा असम की सीमा से सटे कुछ थानाक्षेत्रों को भी AFSPA के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है। यह विस्तार एक अक्टूबर, 2024 से लागू होकर अगले छह महीने तक रहेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों में AFSPA के प्रभाव को कम करने पर जोर दिया है, जहां 70 प्रतिशत क्षेत्रों से इसे हटाया जा चुका है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर में यह कानून अब भी लागू है।