नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पानी की कमी से निपटने में मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को शुक्रवार को 137 क्यूसेक ज्यादा पानी छोड़ने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पानी छोड़ने पर सहमत हो गई है. इसने हरियाणा सरकार को वज़ीराबाद बैराज के माध्यम से पानी छोड़ने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने हिमाचल सरकार से कहा कि वह हरियाणा को पूर्व सूचना देकर पानी छोड़े. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के खिलाफ चेतावनी भी दी. पिछले हफ्ते, दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से पानी की अतिरिक्त आपूर्ति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.