नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जन सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़कों या रेलवे ट्रैक पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे, चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, को हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने बिना न्यायिक मंजूरी के देशभर में तोड़फोड़ पर रोक लगाने वाले अपने 17 जुलाई के अंतरिम आदेश को जारी रखा है, जिसमें निजी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा, लेकिन सड़कों, फुटपाथों, और रेलवे लाइनों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने पर कोई रोक नहीं होगी।
Hearing in Supreme Court on the matter relating to bulldozer practice | Supreme Court reserves order on the issue of framing pan-India guidelines relating to demolition drive. Supreme Court extends interim order for not demolishing any property without permission, till further… pic.twitter.com/ZR6CzQXF35
— ANI (@ANI) October 1, 2024