अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, यहां जानें जेल से कब बाहर आएंगे दिल्ली के सीएम

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेष कुमार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता का मुद्दा बड़ी बेंच को भेज दिया गया है. सीएम केजरीवाल अंदर ही हिरासत में रहेंगे. क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है.

17 मई को याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया. टॉप अदालत ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का बचाव करने के लिए ईडी द्वारा अब जिस सामग्री का हवाला दिया जा रहा है, वह उनकी गिरफ्तारी के दौरान मौजूद नहीं थी.

इससे पहले 1 जून तक के लिए मिली थी जमानत
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया था कि आम आदमी पार्टी (आप) को हवाला के जरिए पैसे भेजे जाने के सबूत हैं. इससे पहले 10 मई को उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी. तब आदेश दिया था कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे. इस बार क्या होता है यह देखना बाकी है.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top