मानहानि मामले में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत को 15 दिन की सजा, बाद में मिली जमानत

मुंबई – महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मझगांव की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले में कोर्ट ने संजय राउत को दोषी करार देते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, सजा सुनाए जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत मिल गई।

क्या था मामला?
डॉ. मेधा सोमैया ने संजय राउत पर मीरा भयंदर नगर निगम के शौचालय निर्माण घोटाले में निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाने का आरोप लगाया था। राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति इस घोटाले में 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी में शामिल हैं। मेधा सोमैया ने इस बयान को अपनी और अपने पति की छवि खराब करने वाला बताया था।

सजा सुनाने के बाद राउत के वकील ने सजा स्थगित करने और जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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