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दिल्ली में 1 जून से लेकर 30 जुलाई तक लागू रहेगा धारा 144, जानें क्या है वजह?

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव-2024 के नतीजे घोषित होने से पहले दिल्ली की कानून-व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं. दरअसल, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके अलावा फ्लाइट्स के प्रवेश मार्ग में आने वाले फनल क्षेत्र में ड्रोन और लेजर बीम की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें कि यह आदेश 30 जुलाई तक लागू रहेगा.

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, कई पायलटों ने दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को बताया कि उन्हें लेजर बीम से समस्या का सामना करना पड़ता है. पायलटों को सबसे ज्यादा परेशानी फ्लाइट को लैंडिंग करते समय होती है, जो एक तरह से उपद्रव है. इसके अलावा इससे यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा के लिए भी खतरा रहता है.

आपको बता दें कि आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में कई फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल, रेस्तरां बने हुए हैं. यहां पर विवाह और पार्टियों के साथ कई कार्यक्रम का आयोजन होता है. इस दौरान उत्सव में लेजर बीम, बहुत सारी लाइट और ड्रोन दिखते हैं, जो पायलट को विमान उड़ाते समय काफी दिक्कत पैदा करता है.

इन सब के साथ इनपुट मिला है कि आतंकवादियों ने ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, यूएवी, एयरो-मॉडल आदि सहित मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) का उपयोग करके हवाई हमले करने की योजना बनाई है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने सोमवार को ड्रोन पर प्रतिबंध लगा खतरे को रोक दिया है.

मालूम हो कि आम लोगों द्वारा ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, एयरो-मॉडल आदि सहित मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) का उपयोग प्रतिबंधित है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये विमानन सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है साथ ही आतंकवादी हवाई हमलों के लिए भी सुरक्षा खतरा पैदा करता है.

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