नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार, 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा या नहीं? इस पर भारतीय चुनाव आयोग ने बड़ी टिप्पणी की है. दरअसल, बुधवार देर शाम चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया. ईसीआई ने पत्र लिखकर सूचित किया कि दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मतदान की प्रस्तावित तारीख यानि 26 अप्रैल पर आयोग को कोई आपत्ति नहीं है.
दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने लिखा- राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित तारीख यानि 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव करानें में कोई दिक्कत नहीं है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली नगर निगम के सचिव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के निर्धारित चुनाव के लिए अनुमति मांगी थी. यह अनुमति इसीलिए मांगी गई क्योंकि 26 अप्रैल लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है.
सामान्य तौर पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है….लेकिन 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केस की फाइल एलजी और चुनाव आयोग के पास भेज दी थी. हालांकि, 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है और आचार संहिता लागू है…इसलिए चुनाव आयोग की अनुमति अनिवार्य थी. अब ईसीआई से मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है…तो अब 26 अप्रैल को ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे.