भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के खिलाफ लाडली बहना योजना पर कथित रूप से गुमराह करने वाली टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला भोपाल की अपराध शाखा द्वारा भाजपा महिला मोर्चा की जिला इकाई की अध्यक्ष वंदना जाचक और उपाध्यक्ष सुषमा चौधरी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (2) और 356 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
लाडली बहना योजना पर गुमराह करने का आरोप
संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई। उनकी कथित टिप्पणी थी, “मध्य प्रदेश में योजना शुरू है ही नहीं, यह बहुत ही इनवैलिड योजना है, जो फलदायी नहीं होगी।” उन्होंने यह भी कहा कि “मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद हो गई है, और महाराष्ट्र में भी बंद हो जाएगी।”
शिकायत और आरोप
शिकायतकर्ताओं ने कहा कि राउत की इस टिप्पणी से प्रदेश की महिलाएं और लाभार्थी बहनें गुमराह हो सकती हैं, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि राउत ने राजनीतिक लाभ के लिए यह टिप्पणी की, ताकि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो।
लाडली बहना योजना
मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के तहत राज्य की 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक समर्थन के लिए शुरू की गई थी।
राजनीतिक विवाद
संजय राउत की टिप्पणी के बाद इस मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। भाजपा महिला मोर्चा ने इसे सरकार और महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया है, और राउत पर महिला हितों के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है।
यह मामला आगामी चुनावी माहौल में और गर्म हो सकता है, क्योंकि दोनों दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं।