नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) स्कैम को लेकर लोकायुक्त केस दर्ज किया गया है। यह मामला जमीन के एक टुकड़े से जुड़ा है, जिसकी 3.14 एकड़ भूमि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है।
इस केस में आरोप है कि पार्वती ने MUDA के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रीमियम संपत्तियां आवंटित करवाई हैं। यह एफआईआर मैसूर की एक विशेष अदालत द्वारा लोकायुक्त पुलिस को जांच के निर्देश दिए जाने के दो दिन बाद सामने आई है।
सिद्धारमैया को इस मामले में पहले आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जबकि उनकी पत्नी पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और कथित जमीन मालिक देवराज को भी आरोपित किया गया है।
आरोप और स्कैम की रकम
आरोपों के मुताबिक, MUDA ने पार्वती की स्वामित्व वाली जमीन का अधिग्रहण किया और बदले में उन्हें महंगे भूखंड दिए गए, जिससे करीब 4,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का अंदेशा है। बीजेपी और कुछ कार्यकर्ताओं ने इस मुआवजे में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
क्या है पूरा मामला?
अगस्त में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इस महीने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्यपाल की मंजूरी को बरकरार रखा। इसके बाद, एक विशेष अदालत ने मैसूर लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की शिकायत की जांच का निर्देश दिया। शिकायत में कहा गया कि सिद्धारमैया की पत्नी को मुआवजे के तौर पर अधिक मूल्य के प्लॉट दिए गए, जबकि उनकी जमीन का मूल्य कम था।
मामले में जांच जारी है, और आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे कदम उठाए जा रहे हैं।