मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 अप्रैल तक बढ़ी के. कविता की न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस एमएलसी के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में कहा कि भारत राष्ट्र समिति (BRS) एमएलसी के. कविता ने गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की।

कविता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने पर तिहाड़ जेल से कोर्ट रूम में लाया गया। ईडी ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। इससे पहले भी कविता को सोमवार (8 अप्रैल) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता कविता को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।

बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी। बीआरएस नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि के. कविता के बेटे के एग्जाम अप्रैल महीने में शुरू होने वाले हैं। वकील ने आगे कहा कि मां की कमी को न तो भाई और न ही पिता पूरी कर सकते हैं, ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।

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