नई दिल्ली। पाकिस्तान की एक जिला अदालत से गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्हें अवैध निकाह मामले में मिली सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया गया था.
दंपति को जिला और सत्र न्यायालय ने तीन फरवरी को मामले में सात-सात साल कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस मामले को आमतौर पर इद्दत मामले के तौर पर जाना जाता है. इद्दत वह अवधि होती है जो मुस्लिम महिला को पति के निधन या तलाक के बाद दूसरी शादी करने से पहले बितानी होती है.
इमरान खान और उनकी पत्नी की याचिका खारिज
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अफजल मजोका ने मामले की सुनवाई करने के बाद फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया कि दंपति की ओर से दाखिल याचिका खारिज की जाती है.
जेल में बंद दंपति को लगा बड़ा झटका
इस फैसले से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद दंपति की रिहाई की कोशिशों को झटका लगा है. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (71) के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं जबकि उनकी पत्नी बुशरा (49) भी कई मुकदमों का सामना कर रही हैं.
बुशरा बीबी के पूर्व पति ने दर्ज करवाया था केस
अवैध निकाह मामला बुशरा बीबी के पूर्व पति खानवार मनेका ने नवंबर 2023 में दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि बुशरा ने अनिवार्य इद्दत की मुद्दत को पूरा किए बिना ही इमरान खान से निकाह कर लिया. मनेका ने इमरान खान और बुशरा के निकाह को अमान्य करने की अपील की.
2018 में की थी दोनों ने शादी
इमरान खान और बुशरा बीबी ने 2018 में निकाह किया था. उसी साल इमरान खान ने चुनाव जीता था और प्रधानमंत्री बन गए थे. बीबी जाहिर तौर पर उनकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक थीं, लेकिन मुलाकातों के दौरान दोनों के बीच एक-दूसरे के लिए प्यार बढ़ गया. उन्होंने अपने 28 साल के पति से तलाक ले लिया, जिनसे उनके पांच बच्चे थे. बुशरा, इमरान खान की तीसरी पत्नी हैं.