नई दिल्ली। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद एक साल से अधिक समय जेल में बिता चुके दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया है। ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा इस याचिका पर सुनवाई कर सकती हैं। सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के संबंध में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को गलत तरीके से लाभ दिया गया और बदले में रिश्वत ली गई।
सीबीआई ने ‘घोटाले’ में कथित भूमिका के लिए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया मार्च 2023 से ही तिहाड़ जेल में बंद है। वह निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए गुहार लगा चुके हैं। लेकिन हर बार निराशा ही मिली। उन्होंने पत्नी की बीमारी का हवाला देकर भी राहत पाने की कोशिश की थी। लेकिन कोर्ट ने जमानत की अपील खारिज करते हुए मुलाकात की अनुमति दी थी।
शराब घोटाले से जुड़े इसी केस में 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में उनकी गैर मौजदूगी में नेतृत्व संकट का सामना कर रही है। हालांकि, हाल ही में पार्टी के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिली है। वह चार महीनों से जेल में बंद थे।