दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत, कोर्ट ने लगाई कई शर्तें

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उन्हें जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी।

जमानत की शर्तें
सत्येंद्र जैन को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
उनके देश छोड़ने पर रोक लगाई गई है।
केस से जुड़े लोगों से मिलने पर भी पाबंदी रहेगी।
कोर्ट ने जमानत देते हुए क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं और ट्रायल जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने जेल में लंबी सजा काटी है। जमानत पर फैसला सुनते ही सत्येंद्र जैन की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए।

क्या बोले सीएम अरविंद केजरीवाल?
AAP प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, “सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाये और दिल्ली के लोगों का फ्री इलाज किया। मोदी जी ने इन्हें जेल में डाला, लेकिन भगवान हमारे साथ हैं, आज ये भी रिहा हो गए।”

 

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