नई दिल्ली। देश में सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए. जिसके तहत विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मामलों में पहली प्राथमिकियां दर्ज की गयीं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस ने कमला मार्केट इलाके में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ नए आपराधिक कानून ‘भारतीय न्याय संहिता’ के प्रावधानों के तहत रविवार देर रात पहली प्राथमिकी दर्ज की थी. ये प्राथमिकी ठेले पर पानी और तम्बाकू उत्पाद बेचकर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में दर्ज की गई.
दिल्ली में रेहड़ी वाले के खिलाफ दर्ज केस किया खारिज
इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली का मामला देश में दर्ज पहली प्राथमिकी नहीं है. उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आधी रात से कुछ देर बाद दर्ज किया गया था, यह मामला मोटरसाइकिल चोरी का था. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है.
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और ‘इंडियन एविडेंस एक्ट’ की जगह ली है.
यूपी के अमरोहा जिले में हुई पहली एफआईआर
उत्तर प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली प्राथमिकी अमरोहा जिले के रेहरा थाने में दर्ज की गई. उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘इतिहास रचा जा रहा है. अमरोहा जिले का रेहरा थाना उत्तर प्रदेश में नए भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने वाला राज्य का पहला पुलिस थाना बन गया है.’
बीएनएस के तहत राजवीर उर्फ राजू और भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ धारा 106 (लापरवाही से मौत) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है. नोएडा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए पहली प्राथमिकी दर्ज की और मामले के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मुकदमा मध्य नोएडा पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत सूरजपुर थाने में दर्ज किया गया.
महाराष्ट्र में सावंतवाड़ी पुलिस ने दर्ज किया पहला मामला
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में बताया कि बीएनएस के तहत राज्य में पहली प्राथमिकी सोमवार को सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी पुलिस द्वारा दर्ज की गई. फडणवीस ने सदन में कहा कि नए आपराधिक कानूनी प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी सावंतवाड़ी थाने में देर रात दो बजकर 19 मिनट पर दर्ज की गई.
ओडिशा पुलिस ने सोमवार को एक निजी कंपनी के कर्मचारी को कथित रूप से धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस के प्रावधानों के तहत राज्य में पहली प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित के बेटे रुद्र प्रसाद दास की शिकायत पर भुवनेश्वर के लक्ष्मीसागर थाने में बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 109, 118(1) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई.
केरल में तेज गति से गाड़ी चलाने के आरोप में केस
केरल के कोंडोट्टी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में कर्नाटक के 24 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ सोमवार सुबह नई आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज की गई है.
कोंडोट्टी थाने की पुलिस ने कर्नाटक के मादिकेरी के रहने वाले शफी के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी के तहत मामला दर्ज किया है. झारखंड के रांची में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली प्राथमिकी कोतवाली पुलिस ने दर्ज की.
अधिकारियों ने बताया कि रश्मि कुमारी चौधरी नाम की महिला की शिकायत पर सोमवार सुबह बीएनएस की धारा 303 और 305 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो चोरी से संबंधित है.
हिमाचल के मंडी जिले में हुई पहली प्राथमिकी दर्ज
हिमाचल प्रदेश में पहला मामला मंडी जिले के धनोटू थाने में दर्ज किया गया. हिमाचल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, धनोटू थाने में देर रात एक बजकर 58 मिनट पर एक मामला दर्ज किया गया.
वहीं, पंजाब पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों के तहत संगरूर में पहली प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘नए कानूनों के तहत, पहली प्राथमिकी सदर धुरी थाने में दर्ज की गयी. पहली प्राथमिकी चोरी के आरोप से संबंधित है.’