मसूरी। मालरोड में वाहनों के प्रवेश को लेकर प्रशासन ने पूर्व के समय में संशोधन कर दिया है। अब पर्यटक और स्थानीय लोगों के वाहन शाम पांच बजे से रात नौ बजे के बीच मालरोड में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एसडीएम ने स्थानीय स्टेक होल्डर के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया। साथ ही मालरोड और कैमल बैक रोड में निवास करने वाले लोगों का सर्वे कर उनके एक वाहन को एक समय के लिए प्रवेश में छूट दी जाएगी। मालरोड प्रवेश का नया नियम फरवरी तक लागू रहेगा।
एसडीएम डॉ. दीपक सैनी ने कचहरी में स्टेक होल्डर के साथ बैठक कर मालरोड के प्रवेश के लिए पूर्व के नियमों में संशोधन की जानकारी देते हुए बताया कि पहले मालरोड में शाम साढ़े चार बजे से रात साढ़े दस बजे तक प्रतिबंधित समय था लेकिन लोगों के सुझाव और विस्तार से चर्चा के बाद अब नियमों में संशोधन कर दिया गया है। निर्णय लिया गया कि 28 फरवरी 2024 तक शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मालरोड के भगत सिंह चौक और लाइब्रेरी चौक से वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
मालरोड के अंदर निवास करने वालों के वाहनों को प्रवेश में छूट के लिए पहले सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए नायब तहसीलदार, पालिकाकर्मियों के साथ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। जिसके तहत जिओ टैग की फोटो ली जाएगी और लोगों की व्हीकल की जानकारी ली जाएगी। उसके बाद ही एक व्हीकल को एक समय के लिए मालरोड में प्रवेश दिया जाएगा। जो छात्र पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे उनके वाहनों के नंबर लिए जाएंगे। मालरोड में जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें हैं उनके वाहन नगर पालिका कार्यालय के नीचे जहां अभी वाहन पार्क किए जा रहे वहां अपनी स्कूटी पार्क करेंगे।
एसडीएम ने बताया कि बैठक में जो निर्णय लिए गए उनकी जानकारी पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए कोल्हूखेत बैरियर, मालरोड बैरियर पर पैंफलेट बांटे जाएंगे। कहा, मुख्यसचिव के निर्देश पर मालरोड का प्रशासनिक कंट्रोल प्रशासन के पास है, जिसके तहत निर्णय लिए गए। कहा आने वाले दिनों में बायलॉज में नियमों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सुझाव सभी के लिए जाएंगे लेकिन विरोध प्रदर्शन आदि करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।