नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन और उनके परिवार पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) मामले में 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें 89 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति भी शामिल है। चेन्नई में ईडी ने तमिलनाडु के सांसद और व्यवसायी जगतरक्षकन, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित भारतीय संस्थाओं के खिलाफ फेमा के तहत जांच की थी।
ईडी की कार्रवाई और जुर्माना
ईडी ने अपने एक बयान में कहा कि फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, 26 अगस्त 2024 के आदेश के तहत 908 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कौन हैं एस जगतरक्षकन?
76 वर्षीय एस जगतरक्षकन डीएमके के सांसद हैं और अरक्कोणम लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे चेन्नई स्थित एकॉर्ड ग्रुप के संस्थापक हैं, जिसकी हॉस्पिटैलिटी, फार्मास्यूटिकल्स, और शराब निर्माण में रुचि है। इसके अलावा, वे भारत उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (बीआईएचईआर) के मालिक हैं। जगतरक्षकन यूपीए-2 सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।
ईडी का मामला और आरोप
ईडी ने 1 दिसंबर, 2021 को जगतरक्षकन और उनके परिवार के खिलाफ फेमा की धारा 16 के तहत शिकायत दर्ज की थी। उन पर सिंगापुर में 42 करोड़ रुपये के निवेश, सिंगापुर के शेयरों के अधिग्रहण और श्रीलंका की एक इकाई में करीब 9 करोड़ रुपये के निवेश के मामले में फेमा के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है। ईडी ने कहा कि लिखित जवाबों की गहन समीक्षा के बाद उल्लंघन स्पष्ट रूप से साबित हो गए थे।