दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने राजधानी की 1700 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली सरकार ने 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब बिजली कनेक्शन पाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस संबंध में जानकारी दी और बताया कि कच्ची कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
15 दिनों में मिलेगा बिजली मीटर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, “मुझे आज यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 1,731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली मीटर लगाने के लिए अब किसी NOC की जरूरत नहीं होगी। इन कॉलोनियों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बिजली मीटर के लिए आवेदन कर सकता है और उसे 15 दिनों के भीतर मीटर मिल जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि, “चाहे बीजेपी की DDA इन कॉलोनियों के निवासियों को कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों के किसी भी निवासी को परेशानी नहीं होने देगी।”
VIDEO | "I am happy to announce today that the Delhi government has decided that there will be no need for any No Objection Certificate to install electricity meters in the 1,731 unauthorised colonies. Anyone living in these colonies can apply for an electricity meter, and they… pic.twitter.com/qpMmS3uhFp
— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2024
क्यों लिया गया यह फैसला?
मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि बिजली कनेक्शन की समस्या को लेकर उनके पास कई कॉलोनियों से लोग आए हैं। उन्होंने कहा, “बीते एक साल से लोग बिजली कनेक्शन के लिए भटक रहे थे, क्योंकि DDA की NOC नहीं मिल पा रही थी। इस समस्या का समाधान करते हुए दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है।”
इससे पहले इस महीने की शुरुआत में DDA ने डिस्कॉम को चार श्रेणियों में नए बिजली कनेक्शन देने की अनुमति दी थी, जिनमें शहरीकृत गांव और दिल्ली नगर निगम (MCD) की तरफ से नियमित की गई कॉलोनियां शामिल थीं। इसके लिए प्राधिकरण से आगे कोई NOC लेने की आवश्यकता नहीं थी। अधिकारियों के अनुसार, DDA ने उन सभी जमीनों पर ऐसे कनेक्शन की अनुमति दी है, जहां उसने या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने पहले NOC जारी की है या जहां विकास की योजनाओं को किसी सरकारी एजेंसी द्वारा मंजूरी दी गई है।