नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी गई। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट की एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने ईडी द्वारा दायर दोनों शिकायतों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी।
अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की मांग की है।
राउज एवेन्यू कोर्ट की अदालत ने शुक्रवार को ईडी द्वारा दायर शिकायतों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद केजरीवाल राउज़ एवेनुए कोर्ट में पेश हुए। उन्हें जमानत मिल गई है। नियमों के मुताबिक पीएमएलए अधिनियम के तहत जब भी समन किया जाए तो केंद्रीय एजेंसी/निकाय के सामने उपस्थित होना अनिवार्य होता है।
कारण बताओ नोटिस नहीं
वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि ये शिकायतें दर्ज करने से पहले केजरीवाल को ईडी द्वारा कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया था। वह एक लोक सेवक हैं इसलिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी जो प्राप्त नहीं की गई थी।
उन्होंने कहा कि समन जानबूझकर उन तारीखों के लिए भेजा गया था जिस दिन वह बजट तैयारी जैसे सार्वजनिक कार्यों में व्यस्त थे। वरिष्ठ वकील ने आगे कहा, “ट्रायल कोर्ट ने ईडी को दिए मेरे जवाब पर विचार नहीं किया कि मैं सीएम के रूप में सार्वजनिक समारोह में व्यस्त नहीं हो सकता। क्या इसे जानबूझकर कहा जा सकता है?”