दोस्ती के नाम पर धोखा, अश्लील वीडियो से किया ब्लैकमेल—कोर्ट ने सुनाया फैसला

हरियाणा- फतेहाबाद की पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अश्लील वीडियो के जरिए युवती को ब्लैकमेल करने के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए उसे 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी।

जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि इस मामले में पुलिस की तत्परता, सटीक जांच और सरकारी वकील जगसीर सिंह की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलवाने में सफलता मिली है।

पीड़िता ने साइबर थाना फतेहाबाद में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसी के गांव का युवक रणजीत कुमार पहले उससे दोस्ती करता रहा, बाद में उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रणजीत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन), 506 और आईटी एक्ट की धाराएं 66ई व 67ए के तहत मामला दर्ज किया।

हालांकि, अदालत में धारा 376(2)(एन) के तहत आरोप साबित नहीं हो सके, लेकिन अन्य धाराओं में आरोपी को दोषी करार दिया गया।

इस मामले की जांच निरीक्षक अरुणा और उनकी टीम ने की। पीड़िता के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने ठोस जांच करते हुए 17 फरवरी 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने 20 मार्च 2023 को चार्जशीट तैयार कर 27 मार्च को अदालत में दाखिल की थी।

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