नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें राजधानी दिल्ली में पार्टी दफ्तर बनाने के लिए केंद्र सरकार से जमीन दिलाने की गुजारिश की गई है. इस याचिका पर मंगलवार (16 जुलाई) को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन में पार्टी को जमीन आवंटित करने का आदेश दिया है.
5 जून को हाई कोर्ट ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के अनुरोध पर फैसला करने के लिए केंद्र को 6 हफ्ते का समय दिया था. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने मंगलवार को कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए चार और सप्ताह का समय मांगा, यह कहते हुए कि वह सांसदों को आवास आवंटित करने के विशाल कार्य में व्यस्त है.
कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के अनुरोध पर फैसला करने के लिए 4 हफ्तों का समय मांगा था. कोर्ट ने पिछली बार पांच जून को हुई सुनवाई में कहा था कि आम आदमी पार्टी अन्य दलों की तरह दिल्ली में पार्टी कार्यालय पाने की हकदार है. उस समय केंद्र सरकार को इस मामले पर फैसला करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया गया था, जिसके खत्म होने पर आज दोबारा से सुनवाई हुई.
वरिष्ठ वकील ने कहा कि बिना किसी उपाय के पार्टी छोड़ने के लिए समय विस्तार की मांग की जा रही है और केंद्र ने शीर्ष अदालत के सामने कार्यालय स्थान के आवंटन के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करने में असमर्थता व्यक्त नहीं की है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह दफ्तर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को जमीन देने के अनुरोध पर 10 दिनों में फैसला करे. फिलहाल में आप का दफ्तर दीन दयाल उपाध्याय रोड पर है.