नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है. टीएमसी नेता पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने) के तहत मामला दर्ज हुआ है. बता दें कि मोइत्रा पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणी करने का आरोप लगा है.
जानें क्या है पूरा मामला?
दरअसल, रेखा शर्मा हालिया में हुए हाथरस हादसे के बाद घटनास्थल का दौरा किया था. उनके दौरे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिसमें देखा गया कि एक आदमी रेखा शर्मा के पीछे चल रहा है और उनके ऊपर छाता पकड़े हुए है. वीडियो वायरल होने के बाद एक यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा कि रेखा शर्मा अपना छाता खुद लेकर क्यों नहीं चल सकती हैं.
महुआ मोइत्रा ने क्या कहा था?
यूजर के इस कमेंट पर जवाब देते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा था, ‘वह (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं. उनके इस कमेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया, और महिला आयोग ने शुक्रवार (5 जुलाई) को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी.
NCW takes suo moto cognizance of derogatory remarks by MP Mahua Moitra against Chairperson Rekha Sharma @sharmarekha. These remarks violate women's dignity and attract Section 79 of Bharatiya Nyay Sanhita, 2023. NCW strongly condemns and demands swift action and has written a… pic.twitter.com/8vm2ASnD6I
— NCW (@NCWIndia) July 5, 2024
मामले में जांच करेगी दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार (7 जुलाई) को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट अब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल की जानकारी लेगी. जिससे महिला आयोग अध्यक्ष (रेखा शर्मा) के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था.