मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

इलाहाबाद:मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी।

हाईकोर्ट का निर्णय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रूल 7/11 की एप्लिकेशन को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए 12 अगस्त को मुद्दों पर सुनवाई की तारीख तय की है। इस फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है।

हिंदू पक्ष की बड़ी जीत
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मथुरा में दाखिल हिंदू पक्ष की 18 सिविल याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।”

जैन ने कहा, “यह फैसला हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत है। अब 12 अगस्त से मथुरा कोर्ट में दायर 18 सिविल याचिकाओं की सुनवाई शुरू होगी। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से शाही ईदगाह की सम्पूर्ण भूमि को मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है।”

मुस्लिम पक्ष की आपत्ति
मुस्लिम पक्ष ने वाद की पोषणीयता को लेकर आपत्ति जताई थी कि यह वाद समय सीमा से बाधित है, क्योंकि 12 अक्टूबर, 1968 को एक समझौता किया गया था और इसकी पुष्टि 1974 के दीवानी मुकदमे के निर्णय में की गई थी। उन्होंने कहा कि एक समझौते को चुनौती देने की समय सीमा तीन वर्ष है, जबकि मौजूदा वाद 2020 में दायर किया गया था।

सुनवाई की तारीख
विवाद की पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जैन ने छह जून को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब, इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

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