नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर है। सपा नेता आजम खान, पत्नि तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत मिली है. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।
वकील शरद शर्मा ने जानाकारी दी है कि तीनों को जमानत दे दी गई है. आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई है और तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सजा के फ़ैसले पर भी रोक लगाई है. पहले रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी।
#WATCH | Prayagraj, UP: SP leader Azam Khan, his wife Tazeen Fatima and son Abdullah Azam Khan got bail from Allahabad High Court in the fake birth certificate case
Advocate Sharad Sharma says, "All three have been granted bail. Azam Khan's conviction has been stayed and Tazeen… pic.twitter.com/emfUwCiMey
— ANI (@ANI) May 24, 2024