नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने ED के समन को नजरअंदाज करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।. कोर्ट ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में वह व्यक्तिगत रूप से पेशी में छूट पाने के लिए वह वहीं पर अर्जी लगाएं। इससे पहले ED की शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेशी के लिए समन जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में शनिवार (16 मार्च) को मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट से केजरीवाल को मिले झटके का मतलब यह है कि कल उन्हें अदालत में पेश होगा पड़ेगा।
एक दिन पहले ही केजरीवाल ने आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज कराई गई 2 शिकायतों पर निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। ED ने उसके समन को नजरअंदाज करने पर निचली अदालत का रुख किया था। केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा के आदेशों के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।