नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक दिन बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) की जानकारी सौंप दी है। 15 मार्च तक चुनाव आयोग (Election Commission Of India) आंकड़े अपनी वेबसाइट पर इन आंकड़ों को अपलोड करेगा। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने SBI की याचिका खारिज करते हुए चुनावी बॉण्ड की जानकारी 12 मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का आदेश दिया था। इसके साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय ने SBI को चेतावनी दी थी कि इसके निर्देशों एवं समयसीमा का पालन करने में अगर वह नाकाम रहता है तो ‘जानबूझ कर अवज्ञा’ करने को लेकर अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने संबंधी अर्जी खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को भी SBI की तरफ से शेयर की गई जानकारी 15 मार्च की शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया था।