देहरादून। उत्तराखंड में एक अप्रैल से पानी के बिलों में नौ से लेकर 15 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। ये बढ़ोत्तरी 2013 की तय पानी की दरों के आधार पर होगी। घरेलू पानी के बिलों में नौ रुपए से लेकर 44 रुपये प्रति महीने तक का इजाफा होगा। कमर्शियल पानी के बिलों में 75 रुपए से लेकर 105 रुपए प्रति महीने का इजाफा होगा। पानी के बिलों में बढ़ोत्तरी को लेकर 30 जनवरी 2013 को जारी शासनादेश में एक व्यवस्था दी गई थी। इसके तहत हर साल एक अप्रैल से पानी के बिलों में अपने आप इजाफा हो जाएगा। घरेलू पानी के बिलों में नौ से 11 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी का प्रावधान है। कमर्शियल पानी के बिलों में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का नियम बनाया गया।
आदेश में ही साफ किया गया कि हर साल एक अप्रैल को अपने आप ही पानी के बिलों में ये बढ़ोत्तरी हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश नहीं किया जाएगा। हर साल बढ़ोत्तरी भी सिर्फ 2013 की तय पानी की दरों के आधार पर होगी। घरेलू पानी के बिलों का निर्धारण शहरों में भवन कर के तहत तय होता है। गांवों में पानी के बिलों का निर्धारण घर में लगे प्रति नल के आधार पर तय किया जाता है। पानी के बिलों में भवन कर निर्धारण 3500 रुपए सालाना के आधार पर नौ प्रतिशत और 3500 रुपए से अधिक के भवन कर निर्धारण पर 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी तय है। कमर्शियल बिलों में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। इस तरह जिस घर का सालाना भवन कर निर्धारण जितना अधिक होगा, उसका पानी का बिल उतना ही अधिक आएगा।
घरेलू पानी के बिलों में नौ रुपए से लेकर 44 रुपये प्रति महीने तक का इजाफा होगी। कमर्शियल पानी के बिलों में 75 रुपए से लेकर 105 रुपए प्रति महीने का इजाफा होगा। महाप्रबंधक मुख्यालय डीके सिंह ने बताया कि पानी के बिलों में हर साल ऑटो मोड में ही इजाफा होता है। इसके लिए कोई अलग से आदेश नहीं किया जाता। 2013 के आदेश के आधार पर ही तय बढ़ोत्तरी होती है।