नई दिल्ली। गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को अवैध बताया है। अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की। वहीं, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली HC में कल सुनवाई नहीं होगी। केजरीवाल की टीम ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन HC ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है। अब केजरीवाल की याचिका पर HC में होली की छूट्टीयों के बाद यानि 27 मार्च को सुनवाई संभव हो पाएगी।
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal moves Delhi High Court challenging his arrest and the order of remand passed by the trial court on 22nd March.
His legal team says the plea in Delhi HC stated that both the arrest and the remand order are illegal and he is entitled to be… pic.twitter.com/D9tQi8O3M7
— ANI (@ANI) March 23, 2024
याचिका में क्या कहा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को दी गई रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम का कहना है कि दिल्ली HC में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई
इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ आम आदमी पार्टी, बल्कि विपक्षी दल आंदोलन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना की है और इस कदम को तानाशाही बताया है।