कोलकाता। संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता एचसी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को कहा, कि 7 फरवरी को FIR दर्ज होने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हालांकि कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणियों को हटा दिया है।
कोर्ट ने आगे कहा, कि कलकत्ता हाईकोर्ट सीबीआई के जांच आदेश दखल नहीं दे सकती हैं।
एक वकील ने ममता सरकार की तरफ से कहा कि जांच पर स्टे लगा हुआ था। जैसे ही हमें कोर्च से स्पष्टीकरण मिली और तथ्य साफ हुए, आरोपी को एक दिन में गिरफ़्तार कर लिया गया। वकील ने आगे कहा, कोर्ट का ये कहना गलत होगा कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी। वहीं सरकार ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने मीडिया प्रेशर में फैसला लिया और तथ्यों की अच्छे से जांच नहीं की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संदेशखाली मामले हम हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।