नई दिल्ली। आरबीआई (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप रोकने की अंतिम तारीख 15 मार्च करते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से साझेदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देने को कहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम की इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट व फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का 31 जनवरी को निर्देश दिया था।
हालांकि, कोई भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड ग्राहकों के खातों में किसी भी समय वापस जमा किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा था कि निर्देश लगातार निरंतर गैर-अनुपालन के बाद दिए गए। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने सोमवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गयी कार्रवाई की किसी भी समीक्षा से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पीपीबीएल के कामकाज के व्यापक मूल्यांकन और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
आरबीआई ने FAQ जारी किया
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े सवालों पर FAQ जारी किया है। जिसमें कहा गया कि 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं होगा। आरबीआई ने ग्राहकों को पेटीएम बैंक वॉलेट बंद करने की सलाह दी है। बैंक ने कहा कि पेटीएम बैंक ग्राहकों को पैसे निकालने में मदद करे।
आरबीआई ने कहा कि ग्राहक पेटीएम बैंक खाते में रिफंड, कैशबैक 15 मार्च के बाद भी ले सकेंगे. पेटीएम बैंक में सैलरी अकाउंट तो 15 मार्च से पहले विकल्प खोजें। सरकारी स्कीम के फायदे 15 मार्च के बाद पेटीएम बैंक से नहीं ले सकेंगे।