नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 7 नवंबर को कोलकाता में एक डॉक्टर से संबंधित बलात्कार और हत्या के मामले को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश के पास सबूतों की समीक्षा के बाद आवश्यकता महसूस होने पर दूसरी जांच का आदेश देने की पर्याप्त शक्तियां हैं।
कोर्ट ने सीबीआई द्वारा इस मामले में दायर छठी स्थिति रिपोर्ट की भी जांच की, लेकिन यह कहते हुए कोई टिप्पणी करने से बचा कि जांच प्रक्रिया अभी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता की एक अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 4 नवंबर को आरोप तय कर दिए हैं और इस मामले में 11 नवंबर से दैनिक सुनवाई शुरू होगी।