ढाका कोर्ट ने खालिदा जिया पर 2015 में 42 लोगों की मौत के मामले में केस खारिज किया

ढाका: यहां की एक अदालत ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के 2015 के अवरोध और आम हड़ताल के दौरान 42 लोगों की मौत के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और तीन अन्य के खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया है।

ढाका के अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जियादुर रहमान ने गुरुवार को यह आदेश दिया, जिसमें पुलिस द्वारा इस मामले में दायर रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, राज्य संचालित समाचार एजेंसी बांग्लादेश संघबद संघ (BSS) ने बताया।

मामले में अन्य तीन आरोपियों में BNP की स्थायी समिति के सदस्य बैरिस्टर रफीकुल इस्लाम मिया, ढाका विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिवंगत प्रोफेसर इमाजुद्दीन अहमद, और BNP अध्यक्ष के पूर्व सलाहकार शाम्सेर मोबिन चौधरी शामिल थे।

यह मामला 2 फरवरी 2015 को जननेत्री परिषद के अध्यक्ष एबी सिद्दीकी द्वारा ढाका मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने गुलशन पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया था।

इस साल 21 सितंबर को जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें आरोपों को सत्यापित नहीं पाया गया।

पिछले महीने, 79 वर्षीय BNP अध्यक्ष खालिदा जिया को पांच अन्य मामलों में बरी किया गया था, जिनमें “फर्जी जन्मदिन” मनाने और युद्ध अपराधियों का समर्थन करने के आरोप वाले मामले शामिल थे।

जिया पिछले पांच वर्षों से घर में नजरबंद थीं और अगस्त में राष्ट्रपति की माफी के बाद एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अस्पताल से अपने घर लौट आईं।

खालिदा जिया ने मार्च 1991 से मार्च 1996 और फिर जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी।

 

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