नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय देशभर में पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिससे पेंशनधारकों को किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने इस ऐतिहासिक निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा, “केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगी और एक कुशल, निर्बाध संवितरण तंत्र सुनिश्चित करेगी।”
सीपीपीएस के लागू होने से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। यह प्रणाली पेंशनभोगियों के लिए अधिक सुगम और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगी, जिससे पेंशन का भुगतान किसी भी बैंक या शाखा से प्राप्त किया जा सकेगा, भले ही पेंशनभोगी अपना स्थान बदल लें या अपना बैंक/शाखा बदलें।
यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ के आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च की जाएगी। इसके बाद सीपीपीएस का आधार-आधारित भुगतान प्रणाली में बदलाव भी किया जाएगा, जिससे पेंशन संवितरण की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी।
नई प्रणाली पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी और पेंशन वितरण की लागत में भी कमी आएगी। इस पहल से ईपीएफओ एक अधिक उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन के रूप में उभरकर सामने आएगा।