अरविंद केजरीवाल को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

नई दिल्ली,। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी. कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश में खामियां गिनाते हुए केजरीवाल के खिलाफ ED की याचिका पर यह फैसला सुनाया.
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी. पीठ ने 21 जून को ED की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिससे केजरीवाल की जमानत टल गई थी.

दिल्ली HC ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 45 के तहत जमानत की जरूरी शर्तों पर विचार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि ED को निचली अदालत में जिरह के लिए पूरा मौका देना चाहिए था. निचली अदालत ने केस से जुड़े सारे दस्तावेजों को नहीं देखा.

निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. ED ने अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और दलील दी कि निचली अदालत का आदेश ‘त्रुटिपूर्ण, एकतरफा और गलत’ था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे.

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