स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार ने किया दिल्ली हाई कोर्ट का रुख, 31 मई को सुनवाई

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए बुधवार (29 मई) को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है. कुमार ने अपनी याचिका में अपनी ‘अवैध’ गिरफ्तारी के लिए ‘उचित मुआवजा’ देने की भी मांग की है.

इससे पहले सोमवार को, कुमार की जमानत याचिका एक सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि एफआईआर दर्ज करने में AAP सांसद की तरफ से कोई “पूर्व-सोच” नहीं किया गया था, और कहा कि केजरीवाल के सहयोगी के खिलाफ आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता है. एक दिन बाद, दिल्ली की एक कोर्ट ने कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

कोर्ट के अनुसार, पुलिस को उस मोबाइल फोन को बरामद करने के ‘उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता’ जो मालीवाल के कथित हमले के समय उसके पास था. याचिका में बिभव ने कल यानी गुरुवार को सुनवाई की मांग की है. कुमार ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि ‘मेरी गिरफ्तारी अवैध है. मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है. मुझे इसका मुआवजा मिलना चाहिए.’

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में हाई कोर्ट 31 मई को सुनवाई करेगा. बिभव ने गिरफ्तारी को अवैध बताया है और मुआवजे की मांग रखी है.

कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, जब मालीवाल ने एक एफआईआर में उन पर 13 मई को केजरीवाल के आवास पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. एफआईआर के अनुसार, कुमार ने उन्हें बार-बार थप्पड़ मारे और पेट और प्राइवेट पार्ट में लात मारी. शिकायत के बाद, पुलिस ने कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 509 और 323 के तहत एफआईआर दर्ज की, जो किसी महिला पर उसकी विनम्रता को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के इरादे से हमला या आपराधिक बल जैसे अपराधों से संबंधित है.

 

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