जानें क्यों टला दिल्ली मेयर-डिप्टी मेयर का चुनाव और अब कब होगा इलेक्शन

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का 26 अप्रैल को होने वाला चुनाव टल गया है. मेयर का चुनाव करवाने वाले पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण चुनाव स्थगित किया गया है. गुरुवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गयी.

नगर निगम ने राजनिवास द्वारा पत्र जारी किये जाने के बाद महापौर के चुनाव को स्थगित कर दिया. राजनिवास ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से एक पत्र जारी किया था. उस पत्र में कहा गया है कि वह मुख्यमंत्री की ओर से संबंधित सूचनाएं नहीं मिलने पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के वास्ते प्रशासक के रूप में अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना उपयुक्त नहीं समझते हैं.

एमसीडी ने कहा कि उसे महापौर चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग से मंजूरी तो मिल गयी है लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं हुई है. उसने अपने आदेश में कहा कि ऐसे में महापौर एवं उपमहापौर के लिए चुनाव करा पाना संभव नहीं है.
एमसीडी सचिव की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया, ‘चूंकि डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित 2022) की धारा 77 (ए) के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है. इसलिए तय समय पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा.’

मेयर चुनाव स्थगित होने पर MCD मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, ’26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था. एलजी के पास पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करने को लेकर फाइल मूव की गई थी. वहां से फाइल जब वापस आई तो वहां कमेंट दिया गया है कि चुनाव को स्थगित किया जाता है.’

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