अब शादियों में होने वाली आतिशबाजियों के लिए दूल्हा भी हो सकता है गिरफ्तार
नई दिल्ली, ब्यूरो | दिल्ली में वायु प्रदुषण के चलते सरकार कई तरह के नये नियम बना रही है। प्रदुषण को कम करने के लिए हर तरफ से जोर लगाया जा रहा है। इसी बीच आतिशबाजी को लेकर भी एक नया कानून निकाला गया है। दरअसल आतिशबाजी तो केवल दिवाली पर होती है लेकिन दिवाली के साथ साथ शादियों के सीजन में भी कम आतिशबाजी नहीं होती, और आतिशबाजी का सीधा-सीधा मतलब है वायु प्रदुषण। अभी तक इसको लेकर जनता को केवल जागरूक किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है की जहाँ भी इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो सम्बंधित लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाए।
शादियों की आतिशबाजी को लेकर प्रशासन ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर निर्देश दिया है कि कार्रवाई के दौरान दूल्हे को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। नॉएडा सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे और आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन, कुछ लोग शादी समारोह में आतिशबाजी कर रहे हैं। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों और पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि वह सूचना मिलने पर तत्काल फोन से फोटो लें और इस संबंध में जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर गिरफ्तारी करें।